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中国新歌声

हरियाणा में मकान-गाड़ी के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस राशि ले सकेंगे विधायक, 60 साल की आयु सीमा हटाई_我的网站

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A |     राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की नायब सरकार विधायकों पर मेहरबान है। विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन पारित एक विधेयक में गाड़ी व मकान के लिए दूसरी व तीसरी बार एडवांस राशि प्राप्त करने के लिए 60 वर्ष की आयु सीमा को हटा दिया गया है।,इसके अतिरिक्त विधायकों द्वारा मकान की मरम्मत आदि के लिए 10 लाख रुपये अतिरिक्त तौर पर प्राप्त करने का कानूनी प्रविधान भी कर दिया गया है। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा) द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 सर्वसम्मति से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने यह संशोधन विधेयक पेश किया, जिस पर तत्काल विचार कर सदन द्वारा उसे पारित कर दिया गया।,इस संशोधित कानून के माध्यम से प्रदेश के मूल कानून हरियाणा विधानसभा (सदस्य सुविधा) अधिनियम 1979 की धारा तीन को बदला गया है। छह माह पूर्व मार्च 2025 में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी इस धारा को बदला गया था। पिछले छह सालों में तीन बार इसमें बदलाव हो चुका है।,ताजा संशोधन के बाद हरियाणा विधानसभा का हर सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान मकान/फ्लैट आदि खरीदने या उसके निर्माण के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए या दोनों के लिए कुल एक करोड़ रुपये का एडवांस हरियाणा विधानसभा से ले सकेगा।,इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि अगर विधायक एक करोड़ रुपये से कम मूल्य की गाड़ी खरीदता है तो उसे शेष बची धनराशि ही मकान/फ्लैट खरीदने/बनाने के लिए मिल सकेगी। बहरहाल, मकान/फ्लैट को बनाने/खरीदने के लिए एडवांस को ब्याज (जिसकी दर मात्र 4 प्रतिशत है) सहित लौटाने के बाद वह विधायक दूसरी बार भी इसी उद्देश्य के लिए दोबारा एडवांस लेने के लिए योग्य होगा, हालांकि उसे ताजा धनराशि पूरे एक करोड़ रुपये नहीं बल्कि एक करोड़ रुपये में से गाड़ी खरीदने हेतु ली गई एडवांस धनराशि (अगर उसने एडवांस लिया है) को कम करने के बाद ही मिलेगी।,तीसरी बार भी मकान/फ्लैट बनाने/खरीदने के लिए विधायक एडवांस ले सकेगा, अगर उसने पिछला एडवांस ब्याज सहित लौटा दिया है। हालांकि तीसरी बार विधायक को एक करोड़ रुपये में से गाड़ी खरीदने के लिए लिए गए एडवांस (अगर उसने एडवांस लिया है) को उसमें से कम कर उसका पचास प्रतिशत अर्थात आधा ही एडवांस प्राप्त होगा। संशोधित कानून में प्रविधान है कि अगर विधायक ने मकान/फ्लैट बनाने/खरीदने के लिए एक करोड़ रुपये से कम एडवांस लिया है तो उसे शेष बची राशि के लिए मोटर का खरीदने के लिए एडवांस मिल सकेगा। कुल दो बार गाड़ी खरीदने के लिए एडवांस लिया जा सकता है।。    

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